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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि साल 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल ने पासपोर्ट के लिए भारत सरकार को गुमराह किया.
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अदालत ने कहा कि 2013 में तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन के समय अंसल ने हलफनामे में गलत जानकारी दी. अदालत ने कहा कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की ‘जरूरत होगी.’ जस्टिस नाजमी वजीरी ने 17 दिसंबर को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए ये टिप्पणियां कीं. अंसल की ओर से उपहार कांड में अपनी दोषसिद्धि छिपाए जाने के बावजूद इन अधिकारियों ने 2013 में उसके पक्ष में सत्यापन रिपोर्ट दी थी. पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें पासपोर्ट जारी हुआ था.
अदालत ने कहा कि जब नया आवेदन किया जाता है तो आवेदन में सारी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी. अदालत ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह इस मामले में गौर करे और चार सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करे. अदालत ने यह निर्देश देते हुए अंसल की तरफ से दी गई इस दलील को भी खारिज कर दिया कि जब कोई नागरिक तत्काल योजना के तहत यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन करता है तो उससे मांगी गई जानकारी देने के लिए पासपोर्ट कानून के तहत उसे मजबूर नहीं किया जा सकता.
अदालत ने कहा कि योजना जरूरी स्थिति में पासपोर्ट जारी करने की ‘विशेष व्यवस्था’ है और यह सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी मुहैया कराने पर उपलब्ध होगी. अदालत ने कहा कि अंसल ने लाभ लिया और हलफनामे पर कहा कि उन्हें कभी भी किसी फौजदारी अदालत ने किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया है.
The Uphaar cinema tragedy that took place on June 13, 1997, claiming the lives of 59 people and injuring several others was one of the worst fire incidents in Indian history. The interiors of the Uphaar Cinema Hall near Green Park in the capital New Delhi remain the same since the incident.
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